Income Tax Slab: 2023-2024 में इनकम टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक किया गया है बदलाव, इनकम टैक्स स्लैब नई टैक्स सिस्टम के तहत महत्वपूर्ण संशोधनों से गुजरेगा। इस नए टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स स्लैब रेट्स स्लैब में बदलाव किया गया है। करदाताओं को अब नए स्लैब के हिसाब से भुगतान करना होगा।
नए टैक्स स्लैब के तहत बड़ी छूट: बजट 2023 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर प्रणाली 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाएगी। यानी टैक्स रिबेट बढ़ गई है। यह डिस्काउंट पहले 5 लाख रुपये तक ऑफर किया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया। वेतनभोगी लोगों को इससे लाभ होगा।
नया टैक्स स्लैब 2023-24
इस आय पर लगेगा | इतना टैक्स |
0 से 3 लाख तक | 0% टैक्स |
3 लाख से 6 लाख तक | 5% टैक्स |
6 लाख से 9 लाख तक | 10% टैक्स |
9 लाख से 12 लाख तक | 15% टैक्स |
12 लाख से 15 लाख तक | 20% फीसदी |
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक अब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- 3-6 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय पर 5% टैक्स लगेगा।
- 6-9 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए कर की दर 10% है।
- जिनकी सालाना आय 9 से 12 लाख रुपए के बीच है, उन पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा।
- 12-15 लाख रुपये के बीच कमाने वाले लोगो को प्रति वर्ष 20% की दर से कर का भुगतान करना होगा।
- जो लोग सालाना 15 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं उन्हें 30% तक का भुगतान करना होगा।
- 52,000 रुपये का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी आय 15.5 लाख रुपये तक है।
7.5 लाख रुपये सालाना वेतन पर टैक्स
अगर आप सालाना सात लाख रुपये से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा; लेकिन, यदि आप प्रति वर्ष सात लाख रुपये या साढ़े सात लाख रुपये से अधिक कमाते हैं, तो आपको नई कर व्यवस्था के लागू स्लैब के अनुसार कर का भुगतान करना होगा। जब भी आपकी आय 7 लाख रुपये से अधिक होती है, आप कर के दायरे में आते हैं।