Tax Saving Tips: यदि आप आयकर की धारा 80सी के तहत कर छूट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, कर बचत एफडी, आदि जैसी कई योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। इनसे आप 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकते है। यदि आपकी यह लिमिट भी पूरी हो गया हो तो भी आपके लिए कर छूट प्राप्त करने के अतिरिक्त तरीके हैं। आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी देखते है।
टैक्स सेविंग क्लेम करने के लिए आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस का भी लाभ ले सकते है। टैक्स सेविंग में आप अधिकतम 2 बच्चो की ट्यूशन फीस का दावा किया जा सकता है। आयकर की धारा 10(16) के तहत, यदि आपके बच्चों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की है, तो आप उन्हें प्राप्त राशि पर कर छूट का दावा कर सकते हैं।
यदि आप किराये के माकन में रहते है और किराया देते है, तो आयकर की धारा 80जीसी आपको किराये की राशि पर कर छूट का दावा करने की अनुमति देती है। इसके लिए आपको केवल 10बीए का फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा, आप टैक्स कोड की धारा 80GGC के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए दान की राशि पर भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं।
इसके अलावा, यदि आपने अपनी या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे लोन लिया हैं, तो आप ऋण के ब्याज पर कर छूट का दावा करने के पात्र हैं।
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