PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) || प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सम्पूर्ण जानकारी

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खरीफ सीजन 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत फसलों को सूखा, बेमौसम बारिश आंधी, तूफान, बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान हो कवर करना है। यह योजना जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान को भी बीमा के कवर में शामिल करने का काम करती है। पीएम फसल बीमा योजना से अब तक देश के 36 करोड़ किसानों को लाभ मिला है और देश के ज्यादातर राज्यों ने इसे अपनाया है। इसी तरह की अन्य कई सरकारी योजना चलाई जा रही है।

सरकार के अनुसार इस योजना के लिए 8800 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सरकारी योजना के तहत किसानों को अपने फसलों का बीमा लेना होता है। यह एक सरकारी योजना है अतः इस बीमा का प्रीमियम राशि काफी कम है जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। बीमा लेने के बाद अगर फसल को किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचता है तो सरकार उस फसल का मूल्य किसान को देती है। अगर आप भी एक किसान है या किसान परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

कैसे मिलेगा PM Fasal Bima Yojana का लाभ?

देश के अलग-अलग राज्यों के किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल बुवाई के 10 दिनों के भीतर ही आवेदन देना होता है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन देना चाहते हैं तो पीएम किसान फसल बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in के द्वारा आवेदन दे सकते हैं। यदि कोई किसान इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन देना चाहता है तो वह अपने नजदीकी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी की कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से आवेदन दे सकता है।

PM Fasal Bima Yojana के लिए किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सभी डाक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।

  1. राशन कार्ड
  2. आपका बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो।
  3. पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड वोटर, आई कार्ड इत्यादि।
  4. आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो।
  5. जमीन का खसरा नंबर।
  6. किसान के निवास प्रमाण पत्र के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड।
  7. अगर आपने खेत किराए पर लिया है तो खेत के मालिक के द्वारा दिया जाने वाला अप्रूवल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी।

फसल बीमा का प्रीमियम

अगर किसान फसल का बीमा लेना चाहते हैं तो उन्हें सरकार को एक निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सरकार के द्वारा जारी बीमा प्रीमियम की लिस्ट के अनुसार खरीफ फसलों के लिए 2 फ़ीसदी प्रीमियम रखा गया है एवं रबी फसलों के लिए 1.5 फ़ीसदी। व्यवसायिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फ़ीसदी का प्रीमियम रखा गया है।

ऑफिसियल वेबसाइट

PM Fasal Bima Yojana FAQs

Q. किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राबी और खरीफ फसलों के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?

A. बीमा कंपनियों के अनुसार किसानों को खरीफ फसलों पर 2% एवं रबी फसलों पर 1.5 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान करना होगा। बाकी प्रीमियम के पैसे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भुगतान करेगी।

Q. व्यवसायिक एवं बागवानी फसलों पर कितना प्रीमियम रखा गया है?

A. बीमा कंपनियों द्वारा वेबसाइट एवं बागवानी फसलों पर अधिकतम 5% का प्रीमियम रखा गया है।

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